पंजाब के मोहाली की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को स्वयंभू ईसाई धर्म के प्रचारक बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में 5 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था।
ईसाई धर्मगुरु पादरी बजिंदर सिंह को आज रेप केस में सजा सुनाई गई। पंजाब के मोहाली की एक जिला अदालत ने बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीन दिन पहले मोहाली कोर्ट ने बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया था। जिसके बाद पादरी बजिंदर सिंह को पटियाला जेल भेज दिया गया था। बता दें कि यह मामला साल 2018 में जीरकपुर पुलिस थाने में एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। महिला ने आरोप लगाया है कि बजिंदर सिंह ने उसे विदेश ले जाने का वादा करके बहकाया और मोहाली के सेक्टर 63 स्थित अपने आवास पर उसके साथ रेप किया और उसका वीडियो भी बना लिया। महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने धमकी दी थी कि अगर वह उसकी मांगें नहीं मानेगी तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा।
विशेष जांच दल का गठन किया
ईसाई धर्मगुरु पादरी बजिंदर सिंह को यह सजा ऐसे समय में दी गई है जब पादरी 28 फरवरी को दर्ज यौन उत्पीड़न के एक और मामले में जांच का सामना कर रहा है। कपूरथला पुलिस ने 22 वर्षीय महिला की तरफ से उसके खिलाफ लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। पादरी बजिंदर सिंह ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था।
एक वीडियो वायरल हुआ था
महिला को पीटने का वीडियो वायरल होने पर मोहाली पुलिस ने 25 मार्च को पादरी के खिलाफ मारपीट और एक अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया था। बता दें कि इससे ठीक कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर पादरी बजिंदर सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह कथित तौर पर एक महिला से बहस कर रहा था और उसे थप्पड़ मार रहा था। वो इस दौरान महिला पर पहले किताब फेंकता है और फिर उसके पास जाकर मारपीट करता है।