Bihar Governor on Waqf : वक्फ संशोधन बिल ने अब कानून का रूप ले लिया है। कल ही राष्ट्रपति ने बिल को मंजूरी दी। इसी को लेकर दो धरे दिखाई दिए, एक वह, जो इस कानून के पक्ष में हैं। दूसरे वह, जो इस कानून के विपक्ष में हैं। खैर, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान आया है। इसी संबंध में उन्होंने पत्रकारों से बात की।
राज्यपाल ने कहा, पटना में कई वक्फ बोर्ड हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अनाथालय या अस्पताल का संचालन नहीं करता है।
जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को मंजूरी दी। सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा, ‘संसद पारित वक्फ संशोधन अधिनियम को 5 अप्रैल, 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और इसे आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाएगा।
राज्यपाल आरिफ ने कहा कि वक्फ बोर्ड के कामकाज में काफी सुधार की जरूरत है. संसद के दोनों सदनों से पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक इस दिशा में एक ठोस कदम है। ऐसा कहा जाता है कि वक्फ की संपत्ति अल्लाह की है, लेकिन इसके विपरीत बोर्ड के लोग मुकदमे लड़ने में व्यस्त हैं। बोर्ड के सदस्यों के रिश्तेदार वक्फ संपत्तियों का लाभ उठा रहे हैं। यह गैर-इस्लामी है।
जानें पक्ष और विपक्ष में कितने वोट ?
दरअसल, वक्फ संशोधन बिल सरकार ने लोकसभा में पेश किया। 12 घंटे की बहस हुई। जिसके बाद वोटिंग हुई। पक्ष में 288 वोट पड़े थे। विपक्ष में 232 वोट पड़े। बिल लोकसभा से पास हो गया। अब राज्यसभा में सरकार ने बिल पेश किया। राज्यसभा में भी तीखी बहस हुई। इसके बाद बिल राज्यसभा से भी पारित हो गया। राज्यसभा में 14 घंटे तक बहस चली। पक्ष में 128 वोट पड़े, विपक्ष में 95 वोट पड़े।