UP News : संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मस्जिद में अभी रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई के मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए मस्जिद में सिर्फ सफाई की अनुमति दी है लेकिन रंगाई-पुताई पर रोक लगा दी है। मस्जिद कमेटी को मंगलवार तक अपनी आपत्तिय दाखिल करने का मौका दिया गया है जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी।
दायर याचिका पर सुनवाई की
इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की गई जिसमें मस्जिद कमेटी ने रंगाई-पुताई कराने की अनुमति मांगी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए मस्जिद की केवल सफाई की अनुमति दी है वहीं रंगाई-पुताई पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा कि वे मंगलवार तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते है।
रिपोर्ट पेश करने को कहा था
मस्जिद कमेटी की तरफ से हाईकोर्ट में एक सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में मस्जिद में रंगाई-पुताई कराने की अनुमति मांगी गई थी। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से रिपोर्ट पेश करने को कहा था।
रंगाई-पुताई की जरूरत नहीं
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कोर्ट को अपनी जॉइंट इंस्ट्रक्शन रिपोर्ट सौंपते हुए बताया कि मस्जिद की वर्तमान स्थिति में किसी भी तरह की रंगाई-पुताई की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद में कोई ऐसी संरचनात्मक समस्या नहीं है जिसके लिए मरम्मत या रंगाई आवश्यक हो।
इस समय केवल सफाई कार्य
इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच जिसमें न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल शामिल थे उन्होंने मस्जिद कमेटी से साफ तौर पर कहा कि वे इस समय केवल सफाई कार्य करवा सकते है लेकिन रंगाई-पुताई नहीं कर सकते साथ ही मस्जिद पक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि वे मंगलवार तक अपनी आपत्ति दायर कर सकते हैं।